| Whats App: 8750871493
| यातायात हेल्पलाइन : 25844444/1095
Quick Challan Payment

Frequently Asked Questions

ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए तैयार रहें (फिजिकल या DigiLocker/M-Parivahan ऐप वर्शन वैलिड हैं):

  1. ड्राइविंग लाइसेंस
  2. RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
  3. इंश्योरेंस
  4. PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट

अगर लागू हो तो चालान स्वीकार करें

  • अगर जुर्माना लगाया जाता है, तो अधिकारी चालान जारी कर सकता है.
  • आप मौके पर ही (समझौते लायक अपराधों के मामले में) कैश या डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं तरीके।

अगर आपको लगता है कि चालान गलत है, तो आप यह कर सकते हैं:

 अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें:https://traffic.delhipolice.gov.in जारी किए गए चालान के खिलाफ

  • या कोर्ट में इसका विरोध करें।

सबसे पास के ट्रैफिक सर्कल या ट्रैफिक हेल्पलाइन से संपर्क करें, यानी 01125844444 या 1095

आपको अपनी गाड़ी के टाइप के आधार पर वॉयलेशन और टोइंग अवे चार्ज की कंपाउंडिंग रकम देनी होगी।

 

S.NO. गाड़ी की कैटेगरी टोइंग चार्ज हर दिन या उसके हिस्से के लिए कस्टडी चार्ज (गाड़ी को टो करने/जब्त करने के 48 घंटे बाद)
1 टू व्हीलर/ई-रिक्शा/टू व्हीलर 200/- 200/-
2 लाइट पैसेंजर व्हीकल (कार, जीप, वैन वगैरह) 400/- 500/-
3 हल्का माल वाहन 1000/- 1000/-
4 मध्यम यात्री वाहन, भारी यात्री वाहन,
मध्यम माल वाहन, भारी माल वाहन
1500/- 1500/-
5 मल्टी एक्सल ट्रेलर 2000/- 2000/-

दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के कार्यालय को लिखें:

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर/ट्रैफ़िक (HQ)

दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस हेडक्वार्टर, 

देव प्रकाश शास्त्री प्रकाश मार्ग,

टोडापुर, दिल्ली-110012

ईमेल : addlcp[dot]tfchq[at]delhipolice[dot]gov[dot]in

ट्रैफिक से जुड़ी कोई भी शिकायत या सुझाव

ट्रैफिक शिकायत/सवाल, हमें कॉल करें : 011 25844444 या 1095 या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज़ सेक्शन में अपनी शिकायत दर्ज करें

शिकायत के लिए : grievance[dot]traffic[at]delhipolice[dot]gov[dot]in

सुझाव/जानकारी के लिए : info[dot]traffic[at]delhipolice[dot]gov[dot]in

कोई भी व्यक्ति दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवा सकता है। कृपया "सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज़" में "ड्राइविंग लाइसेंस के लिए NOC" सर्विस का इस्तेमाल करें।

कोई भी व्यक्ति दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना सकता है। कृपया "गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए NOC" का इस्तेमाल करें"नागरिक केंद्रित सेवाएँ"  sans-serif; font-size: 18px;">.

नो पार्किंग एरिया में गाड़ी इस्तेमाल करने वाले दिव्यांग लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। ज़रूरी पार्किंग स्टिकर, दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट के साथ DCP/ट्रैफ़िक (HQ) को हेल्प डेस्क, ट्रैफ़िक पुलिस हेडक्वार्टर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, टोडापुर, नई दिल्ली-110012 पर दिए गए एप्लीकेशन पर जारी किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। कृपया नागरिक केंद्रित सेवाओं में "नो एंट्री परमिशन" सर्विस देखें।

एक साल या तीन महीने के लिए एंट्री की इजाज़त नहीं, कोई भी व्यक्ति दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।  कृपया "नो एंट्री परमिशन" सर्विस देखें नागरिक केंद्रित सेवाएँ.

कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सात दिनों के लिए, नो एंट्री परमिशन के लिए एप्लीकेशन लिखकर DCP/ट्रैफिक/HQ, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, टोडापुर, दिल्ली-110012 के ऑफिस में दे सकता है।

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